पटाखों की आवाज़ सीमा से अधिक हो तो लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है।

पटाखों की आवाज़ सीमा से अधिक हो तो लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है।

भोपाल में पटाखा दुकानों पर प्रशासन सख्त है, और त्योहारी सीजन में शहर में लगभग एक हजार से अधिक पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि सुरक्षा इंतजामों की कमी पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस निरीक्षण का नेतृत्व एसडीएम करेंगे, और इसमें पुलिस, फायर विभाग, और नगर निगम की टीम शामिल होगी।



पटाखा दुकानें: सबसे ज्यादा पटाखा दुकानें गोविंदपुरा में 190 के करीब होंगी, जबकि बैरसिया और कोलार में 180 से अधिक दुकानें स्थापित होंगी।

सुरक्षा व्यवस्था: दुकानों में अग्निशमन उपकरण, स्पेसिंग, और आपातकालीन उपायों सहित सभी जरूरी इंतजामों का होना अनिवार्य है।

निरीक्षण दल: निरीक्षण के दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम की टीम द्वारा दुकानों में सुरक्षा का जायजा लिया जाएगा।


कौन से पटाखे बैन हैं?
हाई डेसिबल पटाखे: प्रशासन ने ऐसे पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है जिनकी आवाज 125 डेसिबल से अधिक हो।


चाइनीज पटाखे: कई जिलों में चाइनीज पटाखों पर बैन है।


प्रदूषण करने वाले पटाखे: जिनसे अधिक मात्रा में धुआं और प्रदूषण फैलता है, उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है।


प्रशासन द्वारा तय किए गए

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