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अवैध खनन के  मामले में कलेक्टर ने 17 करोड़ 76 लाख 70 हजार 800 रुपये का जुर्माना और स्टोन क्रशर जब्त करने का आदेश जारी किया है।

अवैध खनन के  मामले में कलेक्टर ने 17 करोड़ 76 लाख 70 हजार 800 रुपये का जुर्माना और स्टोन क्रशर जब्त करने का आदेश जारी किया है।

खरगोन जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एक स्टोन क्रशर संचालक पर भारी जुर्माना लगाया है। यदि एक महीने के भीतर यह जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो इसकी राशि दोगुनी होकर 35 करोड़ 53 लाख रुपये हो जाएगी।


यह मामला अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित है, जिसमें स्टोन क्रशर संचालक पर आरोप है कि उसने बिना उचित अनुमति के खनन कार्य को अंजाम दिया। खनिज विभाग और जिला प्रशासन की जांच में सामने आया कि संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए खनिजों का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इस अवैध गतिविधि के कारण पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जो खनन नियमों का उल्लंघन है।

कलेक्टर की कार्रवाई

जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए स्टोन क्रशर संचालक के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। उन्होंने संचालक पर 17.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जो अवैध खनन की गंभीरता को दर्शाता है। साथ ही कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इस जुर्माने को एक महीने के भीतर अदा किया जाए, अन्यथा इसकी राशि दोगुनी कर दी जाएगी, जिससे संचालक को 35.53 करोड़ रुपये तक का भुगतान करना होगा।

कलेक्टर ने स्टोन क्रशर मशीनरी को भी जब्त करने का आदेश दिया, ताकि आगे अवैध खनन न हो सके। यह कदम न केवल आर्थिक जुर्माना है बल्कि एक सख्त संदेश भी है कि जिले में अवैध खनन और पर्यावरण का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की टिप्पणी

कलेक्टर ने कहा कि अवैध उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खनिजों के अवैध दोहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिले के अन्य हिस्सों में भी अवैध खनन के मामलों की जांच की जा रही है, और यदि कहीं और इस प्रकार की गतिविधि पाई जाती है, तो वहां भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।

कानूनी प्रक्रिया और भविष्य की दिशा

इस मामले में जुर्माना नहीं भरने पर जिला प्रशासन कोर्ट का सहारा भी ले सकता है, जिससे संचालक को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। यह कार्यवाही अन्य स्टोन क्रशर संचालकों और खनन उद्योगों के लिए एक चेतावनी है कि वे भी अवैध गतिविधियों से दूर रहें। कलेक्टर ने संकेत दिया कि अवैध खनन से जुड़े अन्य मामलों में भी सख्ती बरती जाएगी, ताकि खनन कार्य में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके।



यह कार्यवाही अवैध खनन के खिलाफ जिले में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस जुर्माने और जब्ती के आदेश से खनन उद्योग को साफ संकेत मिल गया है कि खनन कार्य कानून और पर्यावरण मानकों के अनुसार ही होना चाहिए।

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